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सांसद राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए मिली पैरोल, आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं बंद

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल दे दी। राशिद तिहाड़ जेल में तब से है जब उसे 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीतसिंह ने राशिद को पैरोल दे दी। बारामूला से सांसद राशिद ने संसद सत्र के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की थी। पैरोल के दौरान राशिद के साथ सशस्त्र पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे।

राशिद की ओर से पेश हुए वकील विख्यात ओबेरॉय ने अनुरोध किया था कि उनके मुवक्किल को संसद सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए, अन्यथा उन्हें यात्रा व्यय के बिना हिरासत पैरोल दी जाए।

एनआईए के वकील ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी कारण से अंतरिम ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। यात्रा व्यय का भुगतान करने के बाद ही कस्टोडियल पैरोल दी जानी चाहिए।राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराकर जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए।

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