बाराबंकी, 23 अक्टूबर 2025:
बाराबंकी जिले के मशहूर कपड़ा व्यापारी नीरज जैन (50) की खुदकुशी के मामले में नामजद आरोपी शुभम वर्मा को कोर्ट में राहत देने से इंकार कर दिया है। एडीजे नीतीश राय की कोर्ट ने आरोपी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र आधार पर्याप्त न मानते हुए खारिज कर दिया है।
बता दें कि नीरज जैन ने गत 12 अक्टूबर को कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित लक्ष्मणपुरी स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली थी। भाई धीरज जैन ने केस दर्ज कराया था। इसमें शहर में रहने वाले सेवानिवृत्त दरोगा और उसके बेटे समेत सात सूदखोरों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में पीरबटावन निवासी रंजीत शुक्ला के साथ लखपेड़ाबाग नीम चौराहा निवासी सेवानिवृत्त दरोगा उमाकांत उपाध्याय व उसका बेटा सत्येंद्र उर्फ बबलू, अमरीश रस्तोगी, वीर बहादुर आवास विकास, शुभम वर्मा विजय नगर व रंजीत बलराम को नामजद किया गया था।
भाई का कहना है कि ये लोग वसूली के लिए लगातार धमका रहे थे। पुलिस को कमरे से तीन पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। इसी में एक आरोपी विजय नगर निवासी शुभम वर्मा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अपर सत्र न्यायाधीश नीतीश राय ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं। इसके बाद कहा कि अभियुक्त नामजद है और पुलिस की आख्या के मुताबिक जांच में भी सहयोग नहीं कर रहा है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे अग्रिम जमानत देने के पर्याप्त आधार न बताकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।






