अगर आप उत्तर प्रदेश में पंजीकृत निर्माण कामगार हैं और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अब इलाज के लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऐसी योजना शुरू की है, जिसके तहत हृदय, गुर्दा, लिवर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च सरकार खुद उठाएगी। बस आपको आवेदन करना है और बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अपना इलाज करा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं ये योजना क्या है और इसमें कैसे, कितना लाभ मिलेगा?….
क्या है उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना?
पैसों की तंगी जब दस्तक देती है, तो अक्सर गरीब मजदूर का इलाज अधूरा रह जाता है… दवा की जगह मजबूरी, और अस्पताल की राह में लाचारी आ खड़ी होती है… इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार “उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना” चला रही है। इसके तहत सरकार आपके इलाज का पूरा खर्च उठाएगी — चाहे इलाज सरकारी अस्पताल में हो या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी श्रमिक या उसका परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज बीच में न छोड़े। यह योजना “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996” के तहत चलती है और इसका संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। जिन कामगारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिला है, वे इस योजना के जरिए इलाज का पूरा खर्च सरकार से प्राप्त कर सकते हैं
कौन कर सकता है इस योजना में आवेदन? (Eligibility)

अगर आप उत्तर प्रदेश के मेहनतकश निर्माण कामगार हैं, तो ये योजना खास आपके लिए है। लेकिन कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है 👇
✅ राज्य के निवासी हों — यानी आपकी स्थायी पहचान उत्तर प्रदेश की हो।
✅ पंजीकृत श्रमिक हों — आप भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हों।
✅ अन्य योजनाओं का लाभ न लिया हो — अगर आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
परिवार के कौन-कौन लोग लाभ ले सकते हैं?
इस योजना का फायदा सिर्फ श्रमिक ही नहीं, उसके परिवार को भी मिलेगा —
- श्रमिक की पत्नी,
- अविवाहित आश्रित पुत्री,
- 21 साल से कम उम्र का पुत्र।
मतलब साफ है —अगर आप यूपी के रजिस्टर्ड निर्माण कामगार हैं, और गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं,
तो सरकार आपके और आपके परिवार के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी
कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन? (Application process)

1️⃣ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल खोलें।
- “योजना आवेदन” पर क्लिक करें।
- खुला फॉर्म में “अक्षमता पेंशन योजना” का चयन करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और “पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का नाम
- पंजीकरण के लिए आवश्यक विवरण:
- पंजीकरण के बाद ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। अब इसमें पूछी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निर्माण कामगार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता जानकारी
- पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- दवाइयों के बिल (डॉक्टर/अस्पताल प्रमाणित)
- आश्रित प्रमाण पत्र (अविवाहित पुत्री या 21 साल से कम पुत्र)
- सब कुछ भरने और अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- श्रम विभाग और संबंधित अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन के बाद, अनुदान राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
2️⃣ ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:
- अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या संबंधित अधिकारी कार्यालय जाएँ।
- वहां से आवेदन पत्र लें और मांगी गई जानकारी ध्यान से भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ पत्र के साथ संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ बैंक खाते में सीधे मिल जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निर्माण कामगार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता जानकारी
- निर्धारित प्रारूप-1 का आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- दवाइयों के बिल की ओरिजिनल कॉपी (डॉक्टर/अस्पताल द्वारा प्रमाणित)
- आश्रित प्रमाण पत्र (अविवाहित पुत्री या 21 साल से कम पुत्र)
चाहे ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, बस सही दस्तावेज़ तैयार रखें, फॉर्म ध्यान से भरें और सत्यापन के बाद लाभ सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। इससे अब गंभीर बीमारी के इलाज में पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं!
इस योजना में क्या-क्या मिलेगा फायदा? (Benefits)

इस योजना का फायदा सिर्फ कामगार ही नहीं, उनके परिवार को भी मिलेगा।
- यदि आप प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, तो अब इस योजना में पूरी मदद मिलेगी।
इलाज का खर्च – चिंता छोड़िए!
- सरकारी अस्पताल में इलाज या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित निजी अस्पताल में इलाज? सारा खर्च सरकार उठाएगी।
- यदि आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करवाते हैं, तो बिल सीधे अस्पताल को दिया जाएगा।
- मतलब: आपको एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं!
इस योजना के तहत कौन-कौन सी गंभीर बीमारियों का इलाज होगा?
- हृदय का ऑपरेशन
- गुर्दा ट्रांसप्लांट
- लिवर ट्रांसप्लांट
- रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन
- पैर के घुटने बदलना
- कैंसर का इलाज
- एड्स का इलाज
- आंखों का ऑपरेशन
- पथरी का ऑपरेशन
- एपेंडिक्स का ऑपरेशन
- हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया
- महिलाओं में स्तन कैंसर की शल्य क्रिया
- बच्चों में दानी/योनि कैंसर की शल्य क्रिया
गंभीर बीमारी सहायता योजना में कब कर सकते हैं आवेदन? (Important dates and deadlines)
गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत, आप योजना की शुरुआत के बाद या जब भी गंभीर बीमारी होती है, तब आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप एक पंजीकृत (registered) निर्माण श्रमिक हैं। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1-उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारी सहायता योजना (GBSY) खास तौर पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है। इस योजना के जरिए गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में financial help दी जाती है, ताकि पैसों की कमी के कारण इलाज रुक न जाए।
2-गंभीर बीमारियों की सूची क्या है?
- गंभीर बीमारियों की सूची में हृदय का ऑपरेशन
- गुर्दा ट्रांसप्लांट
- लिवर ट्रांसप्लांट
- रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन
जैसी कई बीमारियाँ शामिल हैं।
महत्वपूर्ण अपडेट और आधिकारिक लिंक (Important Updates/deadlines and official links)

- उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना का आवेदन की स्थिति।
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना का दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पोर्टल।






