लखनऊ, 5 मार्च 2025:
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को लखनऊ की अदालत में एक बार फिर पेश नहीं हुए। इससे नाराज होकर कोर्ट ने उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। गैर-हाजिर रहने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
कांग्रेस नेता पर है ये आरोप
राहुल गांधी के खिलाफ याचिका अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था, जिससे समाज में वैमनस्य और घृणा फैलने की आशंका जताई गई। इस बयान के बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी।
अब गैरहाजिर रहने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी
राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण आधिकारिक कार्यों में व्यस्त थे और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात पहले से तय थी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई पर भी राहुल गांधी गैरहाजिर रहते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।