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Karnataka

भाजपा विधायक पर रेप का केस दर्ज, पीडिता के चेहरे पर पेशाब और वायरस का इंजेक्शन देने का भी आरोप

ankit vishwakarma
Last updated: May 21, 2025 6:15 pm
ankit vishwakarma 4 months ago
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बेंगलुरु, 21 मई 2025

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मुनिरत्न और उनके तीन साथियों के खिलाफ एक महिला के आरोपों के बाद रेप और महिला के साथ अन्य कृत्य में संगीन मामला दर्ज किया गया है।  पुलिस ने बुधवार को बताया कि यहां एक 40 वर्षीय महिला ने उन पर सामूहिक बलात्कार, उसके चेहरे पर पेशाब करने और उसे घातक वायरस का इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन में एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि यह घटना 11 जून, 2023 को मथिकेरे में विधायक के कार्यालय में हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे उसके साथियों वसंता, चन्नाकेशवा और कमल द्वारा कार में उनके कार्यालय ले जाया गया था।

महिला को पहले भी मुनिरत्न के प्रभाव में झूठे मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था। रिहा होने के बाद, वसंता और कमल ने उससे कहा कि वे उसके खिलाफ लगे आरोपों को हटाने में उसकी मदद करेंगे और उसे विधायक के कार्यालय ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने उसकी विनती के बावजूद उसके कपड़े उतार दिए और धमकी दी कि अगर वह सहयोग नहीं करेगी तो उसके बेटे को मार देंगे। उसने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसके चेहरे पर पेशाब किया और उसे वायरस का इंजेक्शन लगाया।

जनवरी में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसे पता चला कि उसे एक वायरस हो गया है, जिसके कारण उसने इसे 2023 की घटना से जोड़ दिया। परेशान होकर महिला ने 19 मई को गोलियों का ओवरडोज़ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की।  इसके बाद, उसने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराने का निर्णय लिया।

पुलिस के अनुसार, भाजपा विधायक और अन्य के खिलाफ धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) , 270 (घातक कृत्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग फैलने की संभावना हो) , 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) , 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) , 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) , 506 (आपराधिक धमकी) , 509 (महिला की शील भंग करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाजपा विधायक के खिलाफ मामला विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपा जा सकता है, जो मुनिरत्ना के खिलाफ अन्य मामलों की जांच कर रहा है। कर्नाटक के विधायक पर पहले भी जातिवादी गालियां देने, बलात्कार करने, ताक-झांक करने और खतरनाक बीमारी फैलाने की कोशिश करने का आरोप लग चुका है।

 

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