इलाहाबाद, 7 जून 2025:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के आरोप में लगे 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माने पर बड़ा राहत दिया है। अदालत ने इस जुर्माने की वसूली पर तत्काल रोक लगा दी है और उनके घर बिजली कनेक्शन बहाल करने का आदेश भी दिया है।
बर्क पर दिसंबर 2024 में संभल के दीपा सराय इलाके में बिजली चोरी का आरोप लगा था। बिजली विभाग ने निरीक्षण के बाद सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली काट दी थी। साथ ही उनके सहयोगियों पर विभाग के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसडी सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने इस मामले में सांसद को राहत देते हुए कहा कि जुर्माने की वसूली अवैध है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई तक टालते हुए सांसद को अपील बनाए रखने के लिए 6 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बिजली विभाग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश सांसद की उस याचिका पर दिया गया है जिसमें उन्होंने अपने बिजली कनेक्शन की बहाली की मांग की थी।
इस फैसले से सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है और बिजली विभाग के खिलाफ उनके कनेक्शन को बहाल करने का रास्ता साफ हुआ है।
इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।