
नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2025
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान (ईडी का आरोपपत्र के समतुल्य) आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता।
ईडी ने अदालत से कहा, “हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले। नोटिस जारी किया जाए।” हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि इससे पहले कि अदालत इस बात से संतुष्ट हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, वह “ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती”। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि क्या कोई कमी है।
अदालत ने कहा, “जैसा कि अहमद ने बताया है, आरोपपत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।”
ईडी ने कहा कि यह “बहुत पारदर्शी” है। ईडी ने अदालत से कहा, “कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लेने से पहले उन्हें आकर अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।” न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की।






