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Reading: “भाई-भाई में फूट: सगे भाई ने कोर्ट में लगाया केस, 98,29,117 का जुर्माना लगाया”
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Madhya Pradesh

“भाई-भाई में फूट: सगे भाई ने कोर्ट में लगाया केस, 98,29,117 का जुर्माना लगाया”

mahi rajput
Last updated: October 18, 2024 11:11 am
mahi rajput 11 months ago
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उमरिया,18 अक्टूबर 2024

मध्य प्रदेश के उमरिया में एक भाई ने दूसरे भाई पर 98 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना और बेदखली का आदेश करवा लिया है। मामला ज़मीन विवाद का है। लड़ाई बढ़ते बढ़ते अपर कलेक्टर कोर्ट तक पहुंच गई। यह जिले के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है।

मामला उमरिया जिला मुख्यालय के बांधवगढ़ होटल से जुड़ा है। होटल के मालिक ठाकुर दास सचदेव पर आरोप है कि उन्होंने रहवासी जमीन का उपयोग व्यावसायिक कामों के लिए किया और सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया।

ऐसे बाहर आया मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया जब ठाकुर दास के बड़े भाई रमेश चंद्र सचदेव ने अपने पिता की लोढ़ा गांव वाली डेढ़ एकड़ जमीन में हिस्सा मांगा। इस जमीन पर पहले से ही उनके 7 भाई और मां का नाम दर्ज था। रमेश चंद्र का आरोप है कि जब उन्होंने ठाकुर दास से लोढ़ा गांव वाली ज़मीन में हिस्सा मांगा तो ठाकुर दास ने कहा कि उमरिया में उनके नाम पर पहले से ही ज़मीन है। इस बात पर रमेश चंद्र को लालच आ गया और उन्होंने उमरिया वाली जमीन में भी अपना हिस्सा मांग लिया।

दूसरे भाई ने भरे बाजार में खुलासा

रमेश चंद्र ने कोर्ट में यह भी बताया कि ठाकुर दास जिस नजूल भूमि पर रह रहे हैं, उसका भू-भाटक भी उन्होंने जमा नहीं किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर न्यायालय को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने मामला अपर कलेक्टर कोर्ट में भेज दिया। कुर दास ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कमिश्नर न्यायालय में एक अर्जी दायर की, लेकिन वकील की अनुपस्थिति के कारण उनकी अर्जी खारिज हो गई।

ठाकुर दास पर लगा इतना मोटा जुर्माना

आखिरकार अपर कलेक्टर न्यायालय ने ठाकुर दास पर 98 लाख 29 हजार 117 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्हें 15 दिन के अंदर सरकारी जमीन खाली करने और जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है।

अपर कलेक्टर का बयान

इस मामले में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि जिला मुख्यालय में सालों से संचालित बांधवगढ़ होटल की लीज सरकार को यह कहकर ली गई थी कि वह रहवासी प्रयोजन करेगा। परंतु संबंधित ने उसे व्यवसायिक बना दिया। साथ ही खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण भी कर लिया। मामले को लेकर जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने संबंधित अतिक्रमण कारी को दोषी मानते हुए सरकारी भूमि खाली कराने का फरमान जारी किया है। दोषी पर इसको लेकर अपर कलेक्टर न्यायालय ने अर्थदंड भी लगाया है।

TAGGED:18 octAgainst brotherFiledFineMadhyaPradeshकोर्ट
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