Uttarakhand

शादी में गैस सिलेंडर लेने के नियम सख्त…निमंत्रण पत्र के साथ देना होगा शपथ पत्र

विवाह के लिए सिर्फ दो कमर्शियल सिलेंडर मिलेंगे, 10-12 दिन पहले करना होगा आवेदन, छोटे सिलेंडर की अलग व्यवस्था

राजकिशोर तिवारी

देहरादून, 7 अप्रैल 2026:

शादी-ब्याह के सीजन में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब विवाह समारोह के लिए सीमित संख्या में ही गैस सिलेंडर मिलेंगे और इसके लिए पहले से तय प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

नए नियम के मुताबिक, शादी के लिए अधिकतम दो कमर्शियल LPG सिलेंडर अस्थायी तौर पर दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन के साथ 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना जरूरी होगा। साथ में शादी का कार्ड और आधार कार्ड भी लगाना होगा। आवेदन शादी से 10 से 12 दिन पहले करना होगा। इसके लिए जिला पूर्ति कार्यालय, तहसील में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक कार्यालय और गैस एजेंसी के जरिए प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस्तेमाल के बाद सिलेंडर तुरंत एजेंसी को लौटाना भी अनिवार्य किया गया है।

डीएम सविन बंसल ने इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक इस प्रक्रिया के तहत 75 आवेदन मिल चुके हैं। इसी के साथ छोटे दुकानदारों, छात्रों और मजदूरों की सुविधा को देखते हुए 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी तैयारी की गई है। गैस एजेंसियों को अपने कमर्शियल स्टॉक का 10 फीसदी हिस्सा इसके लिए अलग रखने को कहा गया है। वहीं तेल कंपनियों को सप्लाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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