कभी घर की चारदीवारी के भीतर, तो कभी खुले आसमान के नीचे —उनकी आवाज़ दर्द में दब जाती है, और हौसले टूटने लगते हैं…लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ठान लिया है कि किसी भी पीड़ित महिला को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उनके टूटे मनोबल को फिर से संबल देने, और उन्हें डर से नहीं, आत्मविश्वास से जीना सिखाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है —जो हर उस महिला के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है, जिसने अन्याय सहा, मगर हार नहीं मानी।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक सशक्त कदम उठाया है —“रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना”। इस योजना का उद्देश्य है —उन बहादुर महिलाओं और बेटियों को सहारा देना, जो जघन्य हिंसा का शिकार होने के बावजूद जीवन से हार नहीं मानतीं। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत चलाई जा रही है और इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इसके ज़रिए सरकार पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को न सिर्फ आर्थिक सहायता देती है, बल्कि उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, पोषण और पुनर्वास जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करती है — ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? (Eligibility)

यह योजना उन बहादुर महिलाओं और बालिकाओं के लिए है, जिन्होंने हिंसा का सामना किया है, पर हार नहीं मानी
➡️ मुख्य पात्रता:
1. मूल निवासी: आवेदक उत्तर प्रदेश की रहने वाली होनी चाहिए।
2. लिंग: केवल महिलाएं और बालिकाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
3. स्थिति: जिनके साथ जघन्य हिंसा (Heinous Crime) हुई है, वे इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
➡️ किन मामलों में मिलेगा लाभ?
अगर आपके साथ निम्नलिखित प्रकार की हिंसा हुई है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं 👇
• एसिड अटैक (धारा 326क)
• बलात्कार (धारा 376क) — यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वह निष्क्रिय हो जाए
• दहेज हत्या (धारा 304ख)
• POCSO धारा 4: प्रवेशक लैंगिक प्रहार
• POCSO धारा 6: गंभीर प्रवेशक लैंगिक प्रहार
• POCSO धारा 14: अश्लील गतिविधियों में बच्चों का उपयोग
• समूहिक बलात्कार (धारा 376घ)
• हत्या (धारा 302) के साथ POCSO धारा 4 या 6 के तहत अपराध
• धारा 376ग: किसी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा जबरन यौन शोषण
किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी? (आवश्यक दस्तावेज)
ताकि सरकार आपकी मदद तक जल्द पहुंच सके, आवेदन के समय ये दस्तावेज़ तैयार रखें 📑👇
1. निवास प्रमाण पत्र / स्थायी प्रमाण पत्र — ताकि यह साबित हो सके कि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं।
2. बैंक खाता विवरण — सहायता राशि सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी।
3. आधार कार्ड — पहचान प्रमाण के रूप में।
4. Victim ID — पुलिस या प्राधिकरण द्वारा जारी।
5. आयु प्रमाण पत्र — आपकी उम्र की पुष्टि के लिए।
6. पासपोर्ट साइज फोटो — हाल ही में खिंचवाई गई रंगीन तस्वीर।
7. मोबाइल नंबर — ताकि आवेदन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके।
कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ? (Application process)

अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला या बालिका इस योजना के दायरे में आती है,
तो सरकार की मदद पाने के लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करें👇
Step 1 — ऑनलाइन आवेदन करें
उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष पोर्टल बनाया है।
यहीं से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं —
👉 आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (URL यहाँ डाल सकते हैं)
Step 2 — सही विकल्प चुनें
पोर्टल पर जाने के बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे।
आपको अपनी स्थिति के अनुसार इनमें से एक चुनना होगा:
1. 🎓 शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता — अगर पढ़ाई में मदद चाहिए।
2. 🏥 चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता — अगर इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहिए।
Step 3 — आवेदन फॉर्म भरें
अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
यहाँ कुछ ज़रूरी जानकारी भरनी होगी —
• 🧍♀️ व्यक्तिगत विवरण — आपका नाम, उम्र, आधार आदि।
• 📞 संपर्क विवरण — पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि।
Step 4 — दस्तावेज़ अपलोड करें
जो दस्तावेज़ जरूरी हैं (जैसे पहचान, बैंक, फोटो आदि)
उन्हें स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
Step 5 — जांच और स्वीकृति
आपके आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच संबंधित अधिकारी द्वारा की जाएगी। सबकुछ सही होने पर सरकार की ओर से आपको वित्तीय सहायता और सुविधा दी जाएगी।
इस योजना में क्या-क्या मिलेगा लाभ? (Benefits)

तुरंत आर्थिक और चिकित्सा मदद
अगर किसी महिला या बालिका के साथ जघन्य हिंसा हुई है, तो सरकार तुरंत आर्थिक सहायता देती है —ताकि इलाज और जरूरी जरूरतें बिना देरी पूरी हो सकें।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग
इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि
पीड़ित महिला या बालिका की पढ़ाई और सेहत दोबारा पटरी पर लौट आए।
जीवन पुनर्निर्माण (Rehabilitation)
कई बार घटना के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ऐसे में सरकार हालात के अनुसार पुनर्वास या पुनर्निर्माण की सुविधा देती है, ताकि महिला फिर से आत्मनिर्भर बन सके।
बच्चों के लिए भी विशेष मदद
अगर पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे हैं, तो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी सरकार उठाती है। ताकि बच्चे अपने भविष्य की राह पर बिना रुकावट आगे बढ़ सकें।
इसके अलावा ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना’ के तहत उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को ₹1 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति राशि) दी जाती है।
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना की शुरूआत कब शुरू हुई थी?
योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, और इसे राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत लागू किया गया है। इसका संचालन उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत एसिड अटैक, दहेज हत्या, सामूहिक बलात्कार, पोस्को एक्ट के तहत अपराध, और अन्य जघन्य अपराधों की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को सहायता प्रदान की जाती है।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
• रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष’ महिलाओं और बच्चों को, जो हिंसा के शिकार हुए हैं, तुरंत आर्थिक और चिकित्सीय मदद देने के लिए बनाई गई है।
महत्वपूर्ण अपडेट और आधिकारिक लिंक (Important Updates/deadlines and official links)
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र शिक्षा हेतु।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र चिकित्सा हेतु।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना दिशानिर्देश।
संपर्क विवरण
अगर आप योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं या सहायता लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
हेल्पलाइन नंबर:
- 0522-2235885
- 0522-2238432
- 0522-2215641
ईमेल:
- upmahilasammankosh@gmail.com
पता:
रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष,
फंड प्रबंधन इकाई, कमरा 413, चौथी मंजिल,
योजना भवन, सरोजिनी नायडू मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001
यहाँ से आप योजना के लिए आवेदन, जानकारी या सहायता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।






