
कोटद्वार, 30 मई 2025:
उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने के सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ गया है। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य व मैनेजर सौरभ भाष्कर व अंकित गुप्ता को उम्र कैद सुनाई है। निर्णय वाले दिन कोर्ट परिसर व बाहर सड़क तक पुलिस व पीएसी का जबरदस्त पहरा लगा रहा।
सामान्य परिवार की बेटी थी अंकिता, पिता ने लगाए थे रिजॉर्ट मालिक व अन्य पर गंभीर आरोप
बता दें सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दी थी। दरअसल अंकिता भंडारी गढ़वाल निवासी एक सामान्य परिवार की बेटी थी। वो नौकरी की तलाश में ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट पहुंची थी। यहां उसे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी। नौकरी के दौरान 18 सितंबर 2022 को वो लापता हो गई इसके बाद उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया था जो घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से बरामद कर लिया गया। इस मामले में उसके पिता ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य व मैनेजर सौरभ भाष्कर व अंकित गुप्ता पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पिता का कहना था कि उसकी बेटी पर अनैतिक देह व्यापार के लिए दबाव बनाया गया जब उसने इनकार किया तो उसकी हत्या कर दी गई।
एसआईटी ने जांच कर 500 पेज की बनाई चार्जशीट
इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्यारोपियों पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।
कोर्ट में दो साल आठ महीने चली सुनवाई, पीड़ित परिवार को चार लाख देने का आदेश
कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। शुक्रवार की दोपहर बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। तीनों आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास देने के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोषी पक्ष द्वारा मृतका के परिजनों को चार लाख की रकम भी देनी होगी।
कोर्ट परिसर व सड़क पर रहा कई जिलों की पुलिस व पीएसी का पहरा
शुक्रवार को निर्णय आने से पहले कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि अदालत परिसर में पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने के लिए पौड़ी जिले के साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जनपदों से बड़ी संख्या में पुलिस बल, अधिकारी और डेढ़ कंपनी पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं।अदालत परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी गई