नई दिल्ली, 6 नवंबर 2025 :
अगर आपने अभी तक अपना PAN Card अपने Aadhaar Card से लिंक नहीं किया है, तो अब और देरी न करें। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN डीएक्टिवेट (Deactivated) हो जाएगा।
यानि फिर न तो आप Income Tax Return (ITR) फाइल कर पाएंगे, न Tax Refund मिलेगा। इतना ही नहीं, आपकी Salary अकाउंट में आने या SIP Investment करने में भी परेशानी आ सकती है।
किसे करना है PAN-Aadhaar Linking?
अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID का इस्तेमाल करके PAN बनवाया है, तो आपको हर हाल में इसे लिंक करना जरूरी है।
मतलब, सिर्फ Aadhaar नंबर होने से काम नहीं चलेगा, Linking Process पूरी करनी ही होगी।
Aadhaar-PAN Linking की आसान प्रोसेस
Income Tax की official वेबसाइट पर जाएं — https://www.incometax.gov.in
“Quick Links” में जाएं और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
अब अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें और “Validate” पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको NSDL की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।
वहां CHALLAN NO./ITNS 280 में “Proceed” पर क्लिक करें।
“Tax Applicable” में (0021) Income Tax (Other than Companies) चुनें।
“Type of Payment” में (1000) Other Receipts सेलेक्ट करें।
अब Payment Mode (Net Banking या Debit Card) चुनें।
PAN नंबर और Address डालें → Captcha भरें → “Proceed” करें।
सारी Details चेक करके “I Agree” पर टिक करें और “Submit to the Bank” पर क्लिक करें।
Payment के बाद एक PDF Receipt डाउनलोड करके रख लें।
Payment Update होने में लगभग 4-5 दिन लगते हैं।
Payment के बाद क्या करें?
4-5 दिन बाद फिर से Income Tax Website पर जाएं और “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
PAN और Aadhaar नंबर डालकर Validate करें।
अगर Payment अपडेट हो गया होगा तो Continue का ऑप्शन आएगा।
Aadhaar के अनुसार Name और Mobile Number डालें।
“I Agree” पर टिक करें → Proceed करें।
आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालें और Validate करें।
अब स्क्रीन पर मैसेज आएगा — “आपका PAN-Aadhaar Linking Request UIDAI को भेज दी गई है”।
कुछ समय बाद आपका PAN और Aadhaar लिंक हो जाएगा।
आप चाहें तो बाद में Linking Status भी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।
PAN Deactivate होने पर क्या होगा?
अगर आपने तय समय तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया, तो आपका PAN Inactive हो जाएगा।
और अगर आप उस PAN का इस्तेमाल बैंक या किसी भी Financial Transaction में करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने PAN प्रदान नहीं किया है। ऐसे में आपके ऊपर Income Tax Act की धारा 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।






