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युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक मंजूर, फैमिली कोर्ट ने लगाई मुहर

mahi rajput
Last updated: March 20, 2025 9:43 pm
mahi rajput 6 months ago
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नई दिल्ली,20 मार्च 2025

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा की तलाक याचिका पर फैमिली कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है। दोनों कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। बांद्रा फैमिली कोर्ट ने उनके संयुक्त तलाक को मंजूरी दे दी है।

बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले तलाक के लिए 6 महीने के कूलिंग-ऑफ पीरियड को खत्म करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए तलाक प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चहल की आईपीएल में भागीदारी प्रभावित न हो, इसलिए यह छूट दी जा रही है।

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा जून 2022 से अलग रह रहे थे। हाईकोर्ट ने ध्यान दिया कि दोनों दो साल से अधिक समय से अलग थे और मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत गुजारा भत्ता की शर्तों को पूरा कर चुके थे। फैमिली कोर्ट के विवाह परामर्शदाता की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि समझौते का आंशिक अनुपालन हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाक समझौते के तहत धनश्री वर्मा को 4.75 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता दिया जाना था। इसमें से 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका है। हालांकि, शेष राशि का भुगतान न होने की वजह से फैमिली कोर्ट ने पहले कूलिंग-ऑफ पीरियड को माफ करने से इनकार कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं, इसलिए तलाक को मंजूरी दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल कुमार सिंह श्रीनेत के अनुसार, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 तलाक से संबंधित है। यदि पति-पत्नी के बीच विवाद इस हद तक बढ़ जाए कि संबंधों में सुधार की कोई गुंजाइश न हो, तो वे तलाक ले सकते हैं। सहमति से तलाक के मामले में सालभर अलग रहने के बाद 6 महीने का कूलिंग-ऑफ पीरियड अनिवार्य होता है, ताकि संबंध सुधारने की संभावना बनी रहे। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में अदालत इस अवधि को माफ कर सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ।

इस बीच, चहल की कथित गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “झूठ, लालच और फरेब से परे हैं… खुदा का शुक्र आइने आज भी खड़े हैं।” इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, चहल और धनश्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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