लखनऊ,5 दिसंबर 2024
लखनऊ की एसीजेएम (प्रथम) कोर्ट ने दूध और चीनी में मिलावट के पुराने मामलों में दोषी पाए गए कारोबारियों पर जुर्माना लगाया। दूध में गड़बड़ी के तीन मामलों में जुर्माना लगाया गया, जिनके सैंपल 1982, 1986 और 1988 में लिए गए थे। जांच में दूध में फैट और नॉन फैटी सॉलिड मानक से कम पाए गए। गोसाईंगंज के केशव, इंदिरानगर के रामलाल, और अल्लूनगर डिगुरिया के मोती लाल पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना और कोर्ट उठने तक बैठने की सजा सुनाई गई।इसके अलावा, 2003 में चीनी में सुक्रोज कम और नमी अधिक पाए जाने पर बीकेटी के सुरेश चंद्र गुप्ता पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उनकी दुकान से ली गई शक्कर में निर्माणकर्ता का जिक्र नहीं था, और खरीद का कोई रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी आरोपियों को जुर्माना जमा करने के बाद कोर्ट से रिहा कर दिया गया।