
लखनऊ, 14 जुलाई 2026:
यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित एक अवैध बहुमंजिला इमारत में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और अन्य संबंधित विभागों के अफसरों की नींद टूटी। इसके बाद अमला सक्रिय हुआ है। शहर में अग्नि सुरक्षा और भवन मानकों की जांच के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एलडीए ने गोमतीनगर स्थित होटल नोवोटेल के लोअर बेसमेंट को सील कर दिया।

इसके अलावा गोमतीनगर विस्तार में आवासीय भू-उपयोग का उल्लंघन कर संचालित तीन अवैध कार वर्कशॉप पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर होटल, बैंक्वेट हॉल, कोचिंग सेंटर, अस्पताल और अन्य बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की संयुक्त जांच एलडीए और अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में गोमतीनगर के विराज खंड स्थित भूखंड संख्या सीपी-74 पर बने होटल नोवोटेल का निरीक्षण किया गया।
लोअर बेसमेंट में पार्किंग की जगह बेकरी, लॉन्ड्री और स्टाफ क्वार्टर
प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार होटल के लोअर बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित थी लेकिन निरीक्षण के दौरान वहां पार्किंग के स्थान पर बेकरी, लॉन्ड्री और स्टाफ क्वार्टर संचालित पाए गए। इसे भवन मानचित्र का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए मेसर्स मीनार बिल्डर्स, नवनीत पाण्डेय व अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया गया।

उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान होटल प्रबंधन कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद विहित प्राधिकारी न्यायालय ने बेसमेंट को सील करने के आदेश जारी किए। सोमवार को सहायक अभियंता रविशंकर राय, अवर अभियंता विपिन बिहारी राय और राहुल विश्वकर्मा की मौजूदगी में लोअर बेसमेंट को सील कर दिया गया।
गोमतीनगर विस्तार में अवैध रूप से संचालित तीन कार वर्कशॉप सील
इसी अभियान के तहत गोमतीनगर विस्तार के सेक्टर-1 और सेक्टर-4 में आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से संचालित तीन कार वर्कशॉप के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मनीष सिंह, नरेंद्र अग्रहरि, आशीष तिवारी व अन्य द्वारा संचालित इन वर्कशॉप को सील कर दिया गया। एलडीए ने स्पष्ट किया है कि भवन मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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