
देहरादून, 31 जुलाई 2026:
उत्तराखंड में Special Intensive Revision यानी SIR के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के बाद प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे चरण की प्रक्रिया की जानकारी दी।
उन्होंने मतदाताओं से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम, पता और दूसरी जानकारियां जांचने की अपील की। ड्राफ्ट लिस्ट CEO कार्यालय की वेबसाइट के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और BLO स्तर पर भी उपलब्ध है।
गड़बड़ी मिलने पर BLO जारी कर रहे नोटिस
SIR के दौरान जिन मतदाताओं की दर्ज जानकारी में कोई गड़बड़ी मिली है या जिन्होंने जानकारी भरते समय अंतिम SIR से जुड़े Mapping Details नहीं दिए हैं, उन्हें BLO के जरिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद जवाब देने के लिए मतदाताओं को पर्याप्त समय दिया जा रहा है।
बूथ के पास ही होगी नोटिस की सुनवाई
नोटिस की सुनवाई के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में AERO और ERO की ओर से बूथ स्तर पर BLO या दूसरे अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। BLO मतदाता की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैदानी इलाकों के मतदाताओं को परेशानी न हो, इसके लिए बूथ या उसके आसपास के स्थानों पर कैंप लगाने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों और ERO को दिए गए हैं। इससे मतदाता अपने नजदीकी बूथ पर ही नोटिस से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
13 अगस्त तक दावे-आपत्तियों का मौका
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक Form 6, Form 7 और Form 8 के जरिए दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया है। नोटिस की अवधि के साथ दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक चलेगी।

यदि कोई मतदाता ERO के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह फैसले के दो हफ्ते के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में अपील कर सकता है। जिलाधिकारी के फैसले से असंतुष्ट होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अपील की जा सकती है।
नाम नहीं है तो Form 6 से करें आवेदन
जिन नागरिकों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, वे Form 6 भरकर नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए BLO के जरिए Offline Mode में आवेदन किया जा सकता है। Online Mode में ECI Net App के जरिए भी आवेदन की सुविधा है।
Form 7 के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है, जबकि Form 8 से नाम या दूसरी जानकारी में सुधार कराया जा सकता है। फिलहाल Form 6 और Form 8 के साथ Annexure 4 भरना भी जरूरी है।






