ओडिशा, 22 नबंवर 2024
ओडिशा के कालाहांडी जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक महिला से बलात्कार के आरोप में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी वकील पूर्ण चंद्र नाग ने कहा कि धरमगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद्र प्रधान ने गवाहों और सबूतों की जांच के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में लालिन्द्र सबर, लाबन्या छत्रिया, अनिरुद्ध छत्रिया, प्रकाश नाइक, सांता नाइक और अमित नाइक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तीन अन्य आरोपियों, जिन्होंने कथित तौर पर अपराध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। सरकारी वकील के अनुसार, पीड़िता सितंबर 2019 में भवानीपटना शहर से घर जा रही थी, और उस समय, लालिन्द्र सबर, जो महिला को जानता था, ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट की पेशकश की। उन्होंने बताया कि अपने घर जाते समय सड़क किनारे जंगल में व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला से बलात्कार किया। सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने अपराध की वीडियोग्राफी भी की और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई।
उन्होंने बताया कि बाद में जूनागढ़ पुलिस ने महिला के माता-पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया।