Delhi

उन्नाव रेप मामला: सेंगर को राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार

नई दिल्ली, 17 जनवरी 2025: उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कुलदीप के वकील द्वारा मेडिकल आधार पर कोर्ट से मांग की गई थी। कोर्ट ने राहत देने से इनकार करने के साथ ही उन्हें सरेंडर करने को भी कहा है।

ऑपरेशन की दूसरी तारीख लें, पहले सरेंडर करें

उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा था कि सेंगर की आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 20 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसी मांग पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले कुलदीप 20 जनवरी को सरेंडर करें। उसके बाद ही इस मामले पर सुनवाई होगी। बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख भी 27 जनवरी निर्धारित की है। एम्स आपरेशन की दूसरी तिथि भी दे सकता है।

जस्टिस ने खुद को बेंच से अलग किया

वहीं सेंगर की सजा को निलंबित करने की मांग की याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है क्योंकि निचली अदालत मे जज रहे धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर के मामले मे सज़ा पर फैसला सुनाया था।

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