मयूरभंज, 23 फरवरी 2025
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक विशेष अदालत ने एक लड़की से बलात्कार के मामले में 63 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
शनिवार को फैसला सुनाते हुए पोक्सो अदालत की न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अभिना कुमार पटनायक ने बताया कि 14 वर्षीय लड़की के साथ दोषी ने 2022 में कई बार बलात्कार किया और उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान, 18 गवाहों और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश भी की। बलात्कार का मामला 27 जुलाई 2022 को बैसिंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।