लखनऊ,11 मार्च 2025
अंसल सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट लेने के बावजूद कब्जा न मिलने से परेशान आवंटियों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में क्लेम फॉर्म जमा करना था, जिसकी अंतिम तिथि 11 मार्च थी। हालांकि, कई आवंटी अभी भी फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। न्याय की लड़ाई के लिए आवंटियों ने WhatsApp ग्रुप बनाए हैं, जिनमें दो हजार से अधिक सदस्य जुड़े हैं। अंसल ग्रुप पर बिना एनओसी लिए जमीन बेचने और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (एलडीए) के 400 करोड़ रुपये का भुगतान न करने का भी आरोप है।
एलडीए ने एनसीएलटी में 400 करोड़ रुपये और 411 एकड़ जमीन पर दावा ठोकने की तैयारी पूरी कर ली है। एलडीए के अधिवक्ता अभिषेक की अगुवाई में टीम दिल्ली जाकर दस्तावेज तैयार कर चुकी है। एलडीए अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में पक्षकार बनाए जाने की मांग भी करेगा। अगर एनसीएलटी में सुनवाई नहीं होती है, तो एलडीए के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला रहेगा।योगी सरकार के सख्त रुख के बाद अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत एलडीए की 411 एकड़ जमीन परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर बंधक थी, लेकिन अंसल ग्रुप ने बिना अनुमति इसे बेच दिया। अब एलडीए ने इस पर कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे अंसल ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।