इडुक्की, 4 मई 2025
केरल की एक अदालत ने नाबालिग मूक-बधिर लड़की से रेप के दोषी को कड़ी सजा देते हुए मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 3.11 लाख का जुर्माना भी लगाया है जो पीडिता को मिलेगा। 32 वर्षीय आरोपी ने पहाड़ी जिले में चार साल पहले अपने घर के पास एक नाबालिग मूक-बधिर लड़की के साथ बलात्कार किया था।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि पेनावु फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश लाइजुमोल शेरिफ ने आरोपी एंटनी को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और निर्देश दिया कि उसे मृत्यु तक कारावास में रखा जाए।
अदालत ने आरोपी पर 3.11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यदि वह यह राशि अदा कर दे तो यह राशि पीड़िता को दी जाए। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चे को पर्याप्त मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया।
एसपीपी ने कहा कि वाणी बाधित लड़की का बयान सांकेतिक भाषा के माध्यम से वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की भी वीडियोग्राफी की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 4 अगस्त 2021 की है, जब आरोपी लड़की को उसके घर के पास एक चाय बागान में खींच ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
अभियोजक ने बताया कि जब पीड़िता ने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया जिससे उसके चेहरे पर चोटें आईं। एसपीपी ने कहा कि मुकदमे के दौरान अदालत ने 29 गवाहों और 35 दस्तावेजों की जांच की।