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केरल : पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा, शादी के 2 महीने बाद गलाघोंट कर दी थी हत्या

तिरुवनंतपुरम, 26 अप्रैल 2025

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को एक 32 वर्षीय व्यक्ति को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो शादी के दो महीने बाद ही अपनी 52 वर्षीय पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया था।तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्याट्टिनकारा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अथियान्नूर निवासी अरुण पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी सखा कुमारी की संपत्ति हड़पने के इरादे से उसका गला घोंट दिया था और बिजली का करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, अरुण ने महिला से उसकी संपत्ति पर नज़र रखते हुए शादी की थी। उन्होंने कहा कि वह एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी, जो संपत्ति का उत्तराधिकारी बने।

यह अपराध 26 दिसंबर, 2020 की सुबह प्रकाश में आया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सखा कुमारी, जो एक धनी महिला थी, को तब तक शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जब तक कि उसे अरुण से प्यार नहीं हो गया – पेशे से इलेक्ट्रीशियन जो अपराध के समय 28 साल का था। उन्होंने अक्टूबर 2020 में शादी कर ली।

अरुण चाहते थे कि कुमारी की ईसाई परंपराओं के अनुसार होने वाली शादी सादे समारोह में हो और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समारोह की तस्वीरें कहीं भी साझा नहीं की जानी चाहिए।

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सरकारी वकील परसाला ए अजीकुमार ने कहा कि अरुण ने शादी के लिए 50 लाख रुपये और 100 सोने के सिक्के मांगे थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि शादी से पहले ही उसने कुमारी से बड़ी रकम हड़प ली थी और उसके पैसों से एक महंगी कार और दोपहिया वाहन खरीदा था। हालांकि, वह कुमारी की एक साथ बच्चा पैदा करने की इच्छा से सहमत नहीं था।

2020 में क्रिसमस की रात को दंपति के बीच कुमारी के घर पर बच्चे की मांग को लेकर झगड़ा हुआ था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि गुस्से में आकर अरुण ने कुमारी का गला कपड़े से दबा दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जब वह बेहोश हो गई तो उसने उसे बिजली का झटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

 

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