Uttar Pradesh

श्रावस्ती में 27 मदरसों को मिली थी ढहाने की नोटिस…हाईकोर्ट ने लगाई रोक

लखनऊ, 7 जून 2025:

यूपी में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश मदरसों की ओर से दाखिल 27 याचिकाओं के समूह पर दिया है।

सरकारी वकील नहीं दे सके मांगी गई जानकारी

दाखिल की गई याचिका में बताया गया था कि मदरसों को एक मई को नोटिसें जारी हुईं थीं। इन्ही नोटिसों को चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता अविरल राज सिंह ने अदालत में तर्क रखा था कि एक अन्य ऐसे ही मामले में कोर्ट ने मदरसों को राहत दी थी। ऐसे में श्रावस्ती के मदरसों से जुड़े याचियों को अपना पक्ष रखने की राहत दी जाए। इस मामले में सरकारी वकील समय दिए जाने के बावजूद मांगी गई जानकारी पेश नहीं कर सके वहीं दो सप्ताह का और समय देने का आग्रह किया।

सभी नोटिसों के नम्बर एक जैसे, बिना दिमाग लगाए जारी की गईं

कोर्ट ने कहा कि सभी नोटिसों का नंबर समान है, ऐसा लगता है कि इन्हें बिना दिमाग लगाए जारी किया गया है। ऐसे में यह हस्तक्षेप करने का मामला बनता है। कोर्ट ने मामले में सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देकर अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की तब तक मदरसों को ढहाने पर रोक लगा दी है।

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