लखनऊ, 9 जुलाई 2025:
कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन और उनकी जगह अन्य अधिकारी की तैनाती के सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल बेंच ने डॉ. नेमी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
इस मामले पर विचार की आवश्यकता जताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तिथि 18 अगस्त तय की गई है।
डॉ. नेमी को राज्य सरकार ने कानपुर नगर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से विवाद के बाद 19 जून को निलंबित कर दिया था। उन्होंने अपने निलंबन और श्रावस्ती के एसीएमओ डॉ. उदय नाथ को कानपुर नगर का नया CMO नियुक्त किए जाने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एलपी मिश्र ने अदालत को बताया कि डॉ. नेमी को बिना किसी जांच के निलंबित किया गया, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निलंबन आदेश जारी होने से पहले ही डॉ. उदय नाथ को उनकी जगह तैनात कर दिया गया, जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है। कोर्ट ने इस मामले में डॉ. उदय नाथ को भी नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।