Uttar Pradesh

महिलाकर्मी ने लगाया छेड़खानी का आरोप…मंत्री ने बुलाई पुलिस, आरोपी निजी सचिव को थाने भेजवाया

लखनऊ, 1 अगस्त 2025 :

यूपी की राजधानी में गोमतीनगर स्थित समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय में तैनात आउटसोर्सिंग पर तैनात महिला कर्मचारी विभाग के ही मंत्री असीम अरुण के सामने पेश हो गई। उसने मंत्री के निजी सचिव पर अश्लील हरकतें करने और धमकी देने का आरोप लगाया। महिला ने एक लिखित शिकायत की। मंत्री असीम अरुण ने विभाग में आरोपों की पड़ताल कराई। इसके बाद पुलिस को बुलाया और निजी सचिव जयकिशन सिंह को थाने ले जाने को कहा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले पर मंत्री ने ये भी कहा कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए हर जिले में कार्यशाला लगाई जाएगी।

समाज कल्याण विभाग का है मामला, कई बार छेड़खानी कर चुका था निजी सचिव

लखनऊ के गोमती नगर में समाज कल्याण विभाग का मुख्यालय भागीदारी भवन है। यहीं एक महिला आउटसोर्सिंग पर तैनात है। उसका आरोप है कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण के निजी सचिव जयकिशन सिंह अपने पद का फायदा उठाकर कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था। 28 जुलाई को एक बार फिर जय किशन ने पीड़िता को अकेला पाकर छेड़खानी की। महिला ने विरोध किया तो उसे नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने डर के कारण किसी से शिकायत नहीं की।

मंत्री आफिस आए तो पीड़िता ने बताई आपबीती

इसी दौरान मंत्री असीम अरुण दफ्तर पहुंचे। पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मंत्री के पास चली गई। बताया गया कि महिला अपनी पीड़ा बताते हुए रो पड़ी। उसने मामले की लिखित शिकायत मंत्री से की। मंत्री ने उसे आश्वस्त किया कि आरोप सही हैं तो मैं खुद कार्रवाई करूंगा। इसके बाद उन्होंने विभागीय लोगों से जानकारी हासिल की। आरोप सही मिलने पर उन्होंने तत्काल इंस्पेक्टर गोमतीनगर बृजेश चंद्र त्रिपाठी को बुलाकर पीड़िता का शिकायती पत्र दे दिया। साथ ही आरोपित जय किशन सिंह को मौके से पकड़ाकर थाने भिजवाया। बताया गया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी लायक धाराएं न होने के कारण आरोपी को नोटिस देकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है।

मंत्री असीम अरुण बोले… हर जिले में लगेगी महिला यौन उत्पीड़न रोकने को कार्यशाला

इस मामले में मंत्री असीम अरुण ने अपने एक्स एकाउंट पर मामले का जिक्र किया और कहा योगी सरकार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति बहुत सख़्त है। मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग के जितने भी कार्यस्थल हैं या जिन परिसरों (विद्यालय, वृद्धाश्रम आदि) में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं वहां ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013’ के तहत संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। हमें हर कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है। महिला यौन उत्पीड़न करने वालों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति रहेगी।

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