Uttar Pradesh

मुख्तार अंसारी के परिजनों पर कानूनी शिकंजा : बेटे उमर की हिस्ट्रीशीट खुली, पत्नी अफ्शा पर स्थायी वारंट

लखनऊ, 22 सितंबर 2025:

यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके परिजनों पर अलग-अलग मामलों में कानूनी शिकंजा लगातार कस रहा है। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोल दी है। वहीं, मऊ की विशेष अदालत ने पिछले दिनों मुख्तार की पत्नी अफ्शा अंसारी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है।

पुलिस के मुताबिक उमर अंसारी पर लखनऊ, मऊ और गाजीपुर जिलों में सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा, धोखाधड़ी और चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने जैसे आरोप शामिल हैं। गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाल रामसजन नागर के मुताबिक आईएस 191 गैंग के सदस्य मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की गतिविधियों की निगरानी के लिए हिस्ट्रीशीट खोली गई है।

उधर, मऊ जनपद के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में अफ्शा अंसारी के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विवेचना के बाद से अफ्शा फरार हैं। आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद वह पेश नहीं हुईं, जबकि अन्य आरोपी अदालत में हाजिर हो रहे हैं।

यह मामला मऊ के दक्षिण टोला थाने से जुड़ा है, जहां तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें अफ्शा अंसारी समेत अनवर सहजाद, सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button