लखनऊ,10 जनवरी 2025
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्रोफेसर डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज न करने और उन्हें निजी नर्सिंग होम्स और अस्पतालों में रेफर करने पर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह 1983 के शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे, जिसमें सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने से रोका गया है।
इस मामले में 2 जनवरी को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि प्रमुख सचिव द्वारा 6 जनवरी को सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश का पालन सुनिश्चित करें। कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करने को कहा और 10 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की है।