Uttar Pradesh

राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका… सिखों पर टिप्पणी मामले में चुनौती याचिका खारिज

प्रयागराज, 26 सितंबर 2025 :

यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने वाराणसी की स्पेशल एमपी/एमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ दायर उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। अब वाराणसी की अदालत इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा सकेगी।

मामला सितंबर 2024 का है जब राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या भारत में सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं। उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज को विभाजित करने वाला बताते हुए विरोध हुआ था।

वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने इस बयान पर सारनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता न मिलने पर अदालत का रुख किया। नवंबर 2024 में मजिस्ट्रेट ने वाद यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला अमेरिका में दिए गए भाषण से जुड़ा है और उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की जिसे 21 जुलाई 2025 को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इसी आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि वाराणसी अदालत का आदेश गलत और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि, हाईकोर्ट ने दलीलें खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि स्पेशल कोर्ट अब मामले की सुनवाई कर सकती है।

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