Uttar Pradesh

बरेली में मस्जिद पर गरजा बुलडोजर : सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कराया गया था निर्माण

कोर्ट के आदेश पर भोजीपुरा में प्रशासन ने की कार्रवाई, 18 साल पुराने विवाद का अंत, कब्जा करने वालों पर लगाया गया जुर्माना, 300 वर्गगज जमीन हुई मुक्त

लखनऊ/बरेली, 7 फरवरी 2026:

यूपी के बरेली जनपद में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। भोजीपुरा क्षेत्र के पिपरिया गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई। इसके बाद करीब 18 साल से चले आ रहे कानूनी विवाद का अंत हो गया।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह मस्जिद राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 1474 पर दर्ज श्रेणी-5 की सरकारी बंजर भूमि पर बनाई गई थी। लगभग 300 वर्गगज क्षेत्रफल में बने इस ढांचे पर टीन शेड डाला गया था। इसे पूरी तरह अवैध कब्जे के तहत खड़ा किया गया था। मामले की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी जब तहसीलदार न्यायालय ने निर्माण को अवैध मानते हुए बेदखली के आदेश जारी किए थे। इसके बाद कब्जाधारी पक्ष सिविल कोर्ट गया लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और मुकदमा खारिज कर दिया गया।

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सभी कानूनी अड़चनें समाप्त होने के बाद प्रशासन ने शनिवार दोपहर करीब 12 बजे भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। एक घंटे के भीतर बुलडोजर की कार्रवाई में पूरा अवैध निर्माण जमींदोज कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर गांव और आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। कई थानों की फोर्स तैनात रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

एसडीएम प्रमोद कुमार के मुताबिक बेदखली की प्रक्रिया के तहत कब्जा करने वाले पक्ष पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसे पहले ही जमा कराया जा चुका है। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे को भी तत्काल हटाया गया और ट्रालियों में भरकर मौके से बाहर ले जाया गया।प्रशासन ने संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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