Maharashtra

1 महीने तक ड्रोन और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक, पुलिस ने जारी किया आदेश

मुंबई,29 अक्टूबर 2024

मुंबई में एक महीने तक कोई भी उड़ने वाली वस्तु नहीं दिखेगी। मुंबई पुलिस ने 31 अक्टूबर से 29 नवंबर तक ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय विधानसभा चुनावों (20 नवंबर) और 26/11 आतंकवादी हमले की बरसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी के मद्देनजर, मुंबई पुलिस ने शहर में ड्रोन, रिमोट-कंट्रोल माइक्रोलाइट विमान और पैराग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आतंकवादी और असामाजिक तत्व वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। हालांकि, पुलिस की हवाई निगरानी के लिए विशेष अनुमति दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई शामिल है।

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