
नई दिल्ली, 12 मार्च 2025
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में बड़े होर्डिंग्स प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, “इस अदालत की यह राय है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।”अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायत स्वीकार कर ली और दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अदालत का विचार है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया, “इसके अनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के लिए भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।”






