
लखनऊ,25 अप्रैल 2025:
उत्तर प्रदेश में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को अब देश छोड़ना होगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें स्वदेश भेजने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि जिन नागरिकों का वीज़ा समाप्त हो चुका है और जिन्होंने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बरेली में 35, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18 और वाराणसी में 10 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। ये सभी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आए थे लेकिन निर्धारित समय के बाद भी यहीं रह रहे थे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से आए हिंदू नागरिकों को इस आदेश से छूट दी गई है। उनके दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) पहले की तरह वैध रहेंगे।
फिलहाल खुफिया एजेंसियां और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पूरे प्रदेश में इन नागरिकों का ब्योरा जुटा रही हैं। नियमों के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को एसपी के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पहलगाम हमले के बाद लिया गया यह निर्णय आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।






