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Assam

अश्लील जोक्स मामले में रणवीर इलाहाबादिया को नया समन भेजेगी असम पुलिस, पहले समन में नहीं हुए थे पेश

ankit vishwakarma
Last updated: March 7, 2025 5:35 pm
ankit vishwakarma 6 months ago
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गुवाहाटी, 7 मार्च 2025

असम पुलिस यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को नया समन भेजने की तैयारी में है, जो पहले जारी समन के बावजूद जांच दल के समक्ष पेश नहीं हुए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, “सीआईडी ​​की एक टीम शीघ्र ही मुंबई जाकर इलाहाबादिया के घर जाएगी और जांच दल के समक्ष उपस्थित होने के लिए उन्हें नए समन सौंपेगी।”

इलाहाबादिया को ‘ इंडियाज गॉट लैटेंट ‘ शो के मंच पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों से संबंधित मामले में पिछले सप्ताह असम पुलिस के समक्ष पेश होना था, जिसके कारण पॉडकास्टर की भारी आलोचना हुई थी।

इलाहाबादिया के खिलाफ गुवाहाटी में मामला दर्ज किया गया था और उन्हें असम पुलिस के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था। पिछले हफ़्ते गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने एक अन्य यूट्यूबर आशीष चंचलानी से पूछताछ की थी, जो शो के एक एपिसोड के दौरान की गई अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में घिरे हुए हैं।

यूट्यूबर के क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचने के बाद कई घंटों तक पूछताछ चली। शाम को जाने से पहले उनसे कई आरोपों के बारे में पूछताछ की गई। गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यूट्यूबर आशीष चंचलानी पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच पहुंचे। उन्होंने हमारी पूछताछ का अनुपालन किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें फोन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उन्हें दोबारा नहीं बुला रहे हैं। जांच से जुड़े अन्य लोगों की ओर से पुलिस नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्हें जल्द ही नए समन भेजे जाएंगे।”

21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकारों से यूट्यूबर के उस अनुरोध पर जवाब देने को कहा था जिसमें शो की कथित अश्लील टिप्पणियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत को खारिज करने या मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।

जब अल्लाहबादिया ने समय रैना द्वारा होस्ट किए गए शो पर विवादास्पद टिप्पणी की, तो चंचलानी को असम एफआईआर में सूचीबद्ध किया गया। शो के एक एपिसोड में माता-पिता और सेक्स के बारे में उनकी टिप्पणियों के कारण, रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें उनके स्टेज नाम बीयरबाइसेप्स से बेहतर जाना जाता है, कई औपचारिक शिकायतों का लक्ष्य बने।

चंचलानी ने गुहार लगाई है कि गुवाहाटी क्राइम ब्रांच, गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए क्योंकि महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर पहले दर्ज की गई थी। यूट्यूबर ने अनुरोध किया है कि गुवाहाटी की एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए।

चंचलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की तथा दस दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

चंचलानी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने शो में कोई बयान नहीं दिया और एफआईआर के आरोप सह-आरोपी तक ही सीमित थे। भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अनुसार, गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की।

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