लखनऊ, 18 मार्च 2026:
अंडा खाने वालों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। यूपी की योगी सरकार ने एक अप्रैल से अंडों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (जिस दिन मुर्गी ने अंडा दिया) और एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस नियम का पालन अंडा उत्पादकों, थोक और फुटकर व्यापारियों के लिए अनिवार्य होगा। नियम लागू होने के बाद दुकानदार कई दिनों पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे।
अब ग्राहक भी अंडे पर लिखी तारीख देखकर आसानी से यह तय कर सकेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का सामान दिलाने में कारगर साबित होगी।

पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग इसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जानकारों के मुताबिक पहले कई जगहों पर पुराने अंडे भी बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। अब यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके अंडे जब्त कर नष्ट कर दिए जाएंगे।
खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंडों को सब्जियों के साथ स्टोर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए अलग-अलग तापमान की आवश्यकता होती है। वर्तमान में प्रदेश में आगरा और झांसी में प्रमुख एग स्टोरेज केंद्र मौजूद हैं जहां अंडों को नियंत्रित तापमान में रखा जाता है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (पशुधन) मुकेश मेश्राम के अनुसार पहले खाद्य सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा था और उपभोक्ताओं में भी जागरूकता की कमी थी। नए नियम का उद्देश्य न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाना है बल्कि लोगों को सुरक्षित और ताजे अंडों के उपभोग के प्रति जागरूक करना भी है।
विशेषज्ञों के अनुसार सामान्य तापमान (करीब 30 डिग्री सेल्सियस) पर अंडा लगभग 14 दिनों तक सुरक्षित रहता है जबकि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने पर इसकी अवधि एक महीने से अधिक हो सकती है।






