
लखनऊ,30 मई 2025:
लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं में ड्राइवरों के लिए नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत प्रत्येक चालक को अपनी गाड़ी के अंदर साफ-साफ अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया फैसला
यह निर्णय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सिफारिश पर लिया गया है। आयोग की अध्यक्ष ने हाल ही में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर इस नियम को प्रदेशभर में सख्ती से लागू करने की मांग की थी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य महिला यात्रियों की सुरक्षा को और सशक्त बनाना है।
नियम न मानने पर नहीं मिलेगी संचालन की अनुमति
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे वाहन संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, भविष्य में इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान से लेकर परमिट निरस्तीकरण तक की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
सार्वजनिक परिवहन में बढ़ेगी पारदर्शिता और सुरक्षा
इस नियम के लागू होने से सार्वजनिक परिवहन में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिला यात्रियों को असहज परिस्थितियों में त्वरित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी। विभाग का मानना है कि इससे महिलाओं में सुरक्षा का भाव मजबूत होगा और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मविश्वास का अनुभव होगा।
तत्काल प्रभाव से सभी जिलों में लागू
सरकार ने इस आदेश को प्रदेश के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह पहल महिला सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।