
प्रयागराज, 20 अगस्त 2025:
माफिया मुख्तार अंसारी (दिवंगत) के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो सकती है।
गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर सीट से प्रत्याशी अब्बास अंसारी पर सपा की सरकार बनने पर अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी देने और दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा था। चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहकर आया हूं कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं होगी, पहले हिसाब-किताब होगा।
इस बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ और एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ ने उन्हें विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने और सार्वजनिक सेवक को धमकी देने का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और सीट को रिक्त घोषित कर दिया था।
अब हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। इस आदेश के साथ ही अब्बास अंसारी की विधायक पद की बहाली संभव मानी जा रही है।






