Uttar Pradesh

AAP सांसद संजय सिंह पर आरोप तय, सुल्तानपुर में कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज अर्जी

सुल्तानपुर, 3 जून 2025:

यूपी के सुल्तानपुर जिले की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन मामले में आरोप तय कर दिए हैं।

यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है, जब संजय सिंह ने सुल्तानपुर के बंधुआकलां थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में बिना प्रशासनिक अनुमति के एक जनसभा की थी। वे जिला पंचायत चुनाव के दौरान अपनी पार्टी की उम्मीदवार सलमा के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने इस सभा को लेकर संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान संजय सिंह कोर्ट में पेश हुए। उनके अधिवक्ता मदन सिंह द्वारा दायर डिस्चार्ज अर्जी को कोर्ट ने खारिज करते हुए अभियोजन के चार्ज प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। इसके साथ संजय सिंह पर आरोप तय कर दिए। इस केस में अन्य दो आरोपी अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई 2025 निर्धारित की है, जिस दिन मामला साक्ष्य चरण में प्रवेश कर सकता है।

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