रायगढ़, 28 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रविवार को दो पाकिस्तानी नागरिकों को गलत जानकारी देकर मतदाता पहचान पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक बयान में कहा कि मूल रूप से कराची के रहने वाले इफ्तिखार शेख (29) और अर्निश शेख (25) के पास वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) हैं। वे फिलहाल जूटमिल थाना क्षेत्र के कोडतराई गांव में रह रहे थे।
रायगढ़ जिले में अवैध विदेशियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इफ्तिखार और अर्निश याकूब शेख नामक व्यक्ति के घर पर ठहरे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला कि अर्निश और इफ्तिखार ने संबंधित अधिकारियों को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से मतदाता पहचान पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल किए थे।
बयान में कहा गया है कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 199 (घोषणा में दिया गया झूठा बयान, जो कानून के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य है), 200 (ऐसी घोषणा को झूठा जानते हुए भी उसे सच के रूप में इस्तेमाल करना), 419 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी के लिए सजा), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है। यह कार्रवाई उस दिन की गई, जिस दिन भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की 12 श्रेणियों के अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए बाहर निकलने की समय सीमा समाप्त हो गई।
कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाने की घोषणा की थी, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना भी शामिल था।