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ईसाई पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार, 1 अप्रैल को अदालत तय करेगी सज़ा

मोहाली, 29 मार्च 2025

पंजाब के स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को पंजाब के मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत 1 अप्रैल को सज़ा सुनाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने सिंह को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया, जबकि छह अन्य को मामले में बरी कर दिया गया। 

पीटीआई ने बताया कि पादरी बजिंदर सिंह, जिन्हें ‘येशु येशु पैगंबर’ के नाम से जाना जाता है, पर 2018 में मोहाली के जीरकपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 42 वर्षीय पादरी ने उसे विदेश यात्रा के लिए सहायता का वादा करके बहलाया था। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो बना लिया। रिपोर्ट के अनुसार, उसने यह भी दावा किया कि पादरी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना की रिपोर्ट की तो वह वीडियो जारी कर देगा। 

2025 यौन उत्पीड़न के आरोप :

स्वयंभू धर्मगुरु पर एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसे 28 फरवरी, 2025 को एक 22 वर्षीय महिला ने दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धमकी दी थी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।

बजिंदर सिंह का वायरल सीसीटीवी फुटेज :

इससे पहले, यशु यशु पैगम्बर का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फुटेज में, वह अपने कार्यालय में एक व्यक्ति पर अपना फोन और अन्य सामान फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। बाद में वीडियो में, वह एक महिला को बहस के बाद थप्पड़ भी मारता है।  पादरी बजिंदर सिंह दो चर्च चलाते हैं – जालंधर के ताजपुर में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम और दूसरा मोहाली जिले के माजरी में।

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