दिल्ली,20 दिसंबर 2024
दिल्ली सरकार ने छोटे उद्योगों और दुकानदारों को सशक्त बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे व्यवसायों, उद्यमियों, कारीगरों और वंचित वर्गों, जैसे दिव्यांगों और विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना है। सौरभ भारद्वाज के अनुसार, यह योजना दिल्ली के समग्र विकास में योगदान करेगी और पिछली स्वावलंबन रोजगार योजना की सीमाओं को दूर करेगी।
नई योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले व्यक्तियों सहित विभिन्न लाभार्थियों को ऋण मिलेगा। छोटे उद्योगों, सर्विस सेक्टर और सेवाओं के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये होगी। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 10%, महिलाओं, एससी/एसटी और पूर्व सैनिकों को 15% और दिव्यांगों तथा विधवाओं को 20% सब्सिडी मिलेगी। 5 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 6% और 5 से 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर 7% होगी।