
ग्रेटर नोएडा,5 दिसंबर 2024
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक लंबित फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी करें। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने कहा कि यदि समयसीमा के भीतर रजिस्ट्री नहीं हुई तो अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के तहत दी गई राहत वापस ले ली जाएगी। उन्होंने एनओसी के नाम पर खरीदारों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि 21 जनवरी 2025 तक ही लीज डीड पर विलंब शुल्क में छूट उपलब्ध है, जिसके बाद यह राहत समाप्त हो जाएगी।
बैठक में बताया गया कि 76 प्रोजेक्ट्स को राहत नीति के तहत शामिल किया गया है, जिनमें 62912 फ्लैटों में से 31600 की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। हालांकि, 7000 फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी भी बाकी है। पांच बड़े प्रोजेक्ट्स, जिनमें रजिस्ट्री लंबित है, उनमें मिग्सन विलासा, देविका गोल्डहोम, एसडीएस इंफ्राटेक, अजय इंटरप्राइज, और मिग्सन अल्टिमो शामिल हैं। प्राधिकरण ने इन लंबित रजिस्ट्रियों को जल्द से जल्द पूरा करने और खरीदारों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ न डालने पर जोर दिया है।






