विवाह होने से आप पत्नी के मालिक नहीं हो जाते : अश्लील वीडियो अपलोड करने पर हाईकोर्ट

ankit vishwakarma
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प्रयागराज, 24 मार्च 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर अपना और अपनी पत्नी का अंतरंग वीडियो अपलोड करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि विवाह पति को अपनी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं देता है, न ही यह उसकी स्वायत्तता या गोपनीयता के अधिकार को कम करता है।

विवाह में विश्वासघात :

आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करने वाली एक अर्जी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा, “फेसबुक पर एक अंतरंग वीडियो अपलोड करके, आवेदक (पति) ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन किया है। एक पति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी द्वारा उस पर रखे गए विश्वास, आस्था और भरोसे को बनाए रखे, विशेष रूप से उनके निजी संबंधों से संबंधित मामलों में।”

अदालत ने आगे टिप्पणी की, “ऐसी सामग्री साझा करना पति और पत्नी के बीच के बंधन को परिभाषित करने वाली अंतर्निहित गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। विश्वासघात का यह कृत्य विवाह की नींव को कमजोर करता है और इसे वैवाहिक बंधन के तहत नहीं बचाया जा सकता है।”

पत्नी की स्वायत्तता और गोपनीयता का अधिकार :

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पत्नी सिर्फ़ अपने पति का विस्तार नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जिसके अपने अधिकार, इच्छाएँ और एजेंसी हैं। अदालत ने कहा, “उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान करना सिर्फ़ एक कानूनी दायित्व नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है, ताकि एक सच्चे समान रिश्ते को बढ़ावा दिया जा सके।”

मामले का विवरण एवं आरोप :

प्रद्युमन यादव के खिलाफ मिर्जापुर जिले में आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसने चुपके से अपने मोबाइल फोन पर उनके अंतरंग कृत्य का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। फिर उसने उसकी जानकारी या सहमति के बिना वीडियो को उसकी चचेरी बहन और अन्य ग्रामीणों के साथ साझा कर दिया।

रक्षा एवं सरकार का रुख :

यादव के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि शिकायतकर्ता उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए उनके खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। वकील ने यह भी सुझाव दिया कि दंपति के बीच सुलह की काफी संभावनाएं हैं।

हालांकि, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि भले ही शिकायतकर्ता कानूनी रूप से आरोपी से विवाहित है, लेकिन पति को उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे वितरित करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने अंततः मामले को रद्द करने के खिलाफ फैसला सुनाया, जिससे विवाह के भीतर गोपनीयता, सहमति और स्वायत्तता के महत्व पर जोर दिया गया।

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