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GST : नई दरें लागू, रोजमर्रा का सामान, गाड़ियां, दवाएं, बीमा सस्ता, लग्जरी कारें और तंबाकू महंगे

नई दिल्ली, 22 सितंबर 2025:

नवरात्र के पहले दिन सोमवार से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नई दरों ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% बचे हैं।

रोजमर्रा का सामान सस्ता

साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, जूस, घी, मिठाई और आइसक्रीम जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं अब 12% या 18% की जगह सिर्फ 5% टैक्स स्लैब में आ गई हैं।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और घर बनाने का खर्च कम

फ्रिज, एसी, डिशवॉशर और 32 इंच से बड़े टीवी पर अब 28% की बजाय 18% टैक्स लगेगा। कंपनियों ने टीवी और एसी की कीमतें 2,500 रुपये से लेकर 85,800 रुपये तक घटा दी हैं। सीमेंट पर भी टैक्स घटने से मकान बनाना सस्ता होगा।

टू-व्हीलर और कारों में बड़ी कटौती

1200 सीसी से कम इंजन वाली छोटी कारें और 350 सीसी से कम की बाइक-स्कूटर अब 18% जीएसटी में आएंगे। इससे मारुति, टाटा, ह्युंडई और हीरो जैसी कंपनियों ने गाड़ियों के दाम घटाए हैं।

बीमा और दवाएं टैक्स फ्री

व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही कैंसर, हृदय रोग और दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी 36 दवाएं जीएसटी से मुक्त कर दी गई हैं।

सैलून, स्पा, जिम जैसी सेवाओं पर भी राहत

सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। अब यह सेवाएं सस्ती हो गई हैं।

लग्जरी और तंबाकू उत्पाद महंगे

लग्जरी कारों, एसयूवी और 350 सीसी से ज्यादा की बाइकों पर टैक्स बढ़कर 40% हो गया है। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले पर भी 40% टैक्स जारी रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर भी महंगे होंगे।

शिकायत का प्रावधान

अगर दुकानदार टैक्स में कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते, तो लोग नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 या 1800-1200-232 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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