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HaryanaPolitics

हरियाणा : केंद्र की विसंगतियों के चलते, सरकार ने वापिस लिया अपराध नियंत्रण विधेयक 2023

ankit vishwakarma
Last updated: November 19, 2024 8:19 am
ankit vishwakarma 10 months ago
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चंडीगढ़, 19 नबंवर 2024

केंद्र द्वारा “कुछ विसंगतियां” बताए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने सोमवार को संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 वापस ले लिया। इस और एक अन्य विधेयक को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सदन में प्रस्ताव पेश किया गया।

पिछले साल मार्च में, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023, जो संगठित सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधि को रोकने और नियंत्रित करने की मांग करता था, राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। सरकार द्वारा कुछ बदलाव करने के बाद इस बिल को दोबारा पेश किया गया था। इससे पहले, केंद्र द्वारा “कुछ विसंगतियां” बताए जाने के बाद सरकार ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020 को वापस ले लिया था। उस समय, वापस लिए गए विधेयक के कुछ प्रावधानों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के साथ विरोधाभासी पाया गया था। कुछ प्रावधानों पर टिप्पणियों के बाद विधेयक के 2019 संस्करण को भी वापस ले लिया गया था। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक का 2023 संस्करण राज्यपाल को भेजा गया, जिन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा।

इसके बाद विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेज दिया गया। जब विधेयक को केंद्रीय कानून और न्याय, वित्त और गृह मंत्रालय को टिप्पणियों के लिए भेजा गया, तो उन्होंने फिर से कुछ विसंगतियों को चिह्नित किया। गृह मंत्रालय ने हरियाणा से अनुरोध किया कि वह विधेयक को वापस लेने और कानून मंत्रालय के विधायी विभाग के सुझावों को शामिल करने के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने पर विचार करे। इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि केंद्र द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए एक संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा।

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