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EC को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं लगेगी बिहार में मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक

नई दिल्ली, 29 जुलाई 2025

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी सभी याचिकाओं पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी।

पीठ ने मतदाता सूची के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार और वोटर आईडी को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने खुलासा किया कि चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड उपलब्ध हैं, तो वह उन्हें स्वीकार करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “राशन कार्ड के मामले में, इन्हें आसानी से जाली बनाया जा सकता है। इसकी तुलना में, आधार और वोटर कार्ड को कुछ सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इन्हें स्वीकार करें।”

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