Uttar Pradesh

म्याऊं पर लगेगी नगर निगम की मोहर : लखनऊ में बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस जरूरी

लखनऊ, 25 सितंबर 2025:

यूपी की राजधानी लखनऊ में अब बिल्ली पालने के लिए भी लाइसेंस जरूरी है। लोग अभी तक कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में जानते थे लेकिन नगर निगम ने अब बिल्ली के लिए भी आवश्यक कर दिया है। बिल्ली पालने का लाइसेंस लखनऊ नगर निगम से बनवाना होगा। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने वालों पर जुर्माना लगेगा।

बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के मुताबिक यह लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा। इसकी फीस 500 रुपये तय की गई है। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही लाइसेंस तभी मिलेगा जब बिल्ली को एंटी रैबीज का टीका लगाया गया हो।

फिलहाल लाइसेंस मैनुअल तरीके से जारी किए जाएंगे। जल्द ही ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव कर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लाइसेंस की जानकारी और आवेदन के लिए इच्छुक लोग नगर निगम के पशु कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ कर्मचारी जयंत सिंह (मोबाइल 9511156792) से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क साध सकते हैं।

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