Lucknow City

मोहनलालगंज में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर प्रशासन सख्त: एसडीएम ने किया बूथ निरीक्षण, बीएलओ को दिए ये सख्त निर्देश

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र में बूथों का निरीक्षण किया गया, जहां एसडीएम पवन पटेल ने बीएलओ को हर मतदाता से सूची का अनिवार्य सत्यापन कराने के निर्देश दिए

एमएम खान

मोहनलालगंज (लखनऊ), 7 जनवरी 2026:

उत्तर प्रदेश में हुई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को निर्वाचन आयोग की तरफ से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके बाद तहसील स्तरीय निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पवन पटेल ने मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर तैनात बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को निर्देश दिए कि नई मतदाता सूची का अवलोकन हर मतदाता से अनिवार्य रूप से कराया जाए। thehohalla news

एसडीएम पवन पटेल ने स्पष्ट किया कि यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है या किसी मृतक का नाम अब भी दर्ज है, तो उसे फॉर्म भरकर संशोधित कराया जा सकता है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन से जुड़े सभी आवश्यक फॉर्म मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि समय रहते सुधार हो सके।

WhatsApp Image 2026-01-07 at 1.59.39 PM

प्रशासन की ओर से बताया गया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मार्च महीने में विधानसभा क्षेत्र की नई और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित हो सके। Lucknow SIR News

निरीक्षण के दौरान एसडीएम पवन पटेल ने बूथों पर मौजूद मतदाताओं से भी संवाद किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे कम से कम एक बार अपनी प्रविष्टि को मतदाता सूची में ज़रूर जांच लें। यदि किसी प्रकार की गलती या नाम छूटने की स्थिति सामने आती है, तो तुरंत बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म भरें, जिससे समय रहते सुधार संभव हो सके।

अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है और नया नाम जुड़वाना है, तो इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। किसी मृत व्यक्ति का नाम या गलत तरीके से दर्ज नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग किया जाता है, जबकि नाम, पता, उम्र या अन्य विवरणों में सुधार अथवा पते में बदलाव के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। मतदाता अपनी जानकारी को ऑनलाइन भी सत्यापित कर सकते हैं, इसके लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 विकल्प पर क्लिक करना होगा, जहां EPIC यानी वोटर आईडी नंबर डालकर कैप्चा भरने के बाद सर्च किया जा सकता है और सही जानकारी देखने के लिए ‘व्यू डिटेल्स’ विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button