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राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, भगवान श्रीराम को “पौराणिक” कहने का था आरोप

अंशुल मौर्य

वाराणसी, 27 मई 2025:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एक अदालत में दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया गया। याचिका में राहुल गांधी पर अमेरिका में भगवान श्रीराम को लेकर कथित विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

यह याचिका अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने 12 मई को दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक सत्र के दौरान भगवान श्रीराम को “पौराणिक” और उस युग की कहानियों को “काल्पनिक” बताया। पांडेय का आरोप था कि इस टिप्पणी से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव अदालत में पेश हुए और याचिका की वैधता को चुनौती दी। कोर्ट ने पहले याचिका की मेंटेनिबिलिटी (सुनवाई योग्य होने) पर बहस सुनी और 19 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल किसी कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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