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Reading: ‘शारीरिक संबंध’ कोई यौन उत्पीड़न नहीं, दिल्ली High Court ने POCSO मामले में आरोपी को किया बरी
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DelhiNational

‘शारीरिक संबंध’ कोई यौन उत्पीड़न नहीं, दिल्ली High Court ने POCSO मामले में आरोपी को किया बरी

ankit vishwakarma
Last updated: December 30, 2024 7:52 am
ankit vishwakarma 9 months ago
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नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि नाबालिग उत्तरजीवी द्वारा इस्तेमाल किया गया वाक्यांश “शारीरिक संबंध” को पर्याप्त सबूत के बिना यौन उत्पीड़न का संकेत नहीं माना जा सकता है।


‘शारीरिक संबंधों’ पर कोर्ट का फैसलाउच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को दिए अपने फैसले में “शारीरिक संबंध” शब्द के उपयोग में अस्पष्टता को स्वीकार किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि उत्तरजीवी द्वारा इस वाक्यांश का उपयोग स्वचालित रूप से यौन हमला या प्रवेशन यौन हमला नहीं दर्शाता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने बताया कि इस बारे में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है कि पीड़िता का “शारीरिक संबंधों” से क्या मतलब है, यह देखते हुए कि यह विभिन्न कार्यों का उल्लेख कर सकता है जो जरूरी नहीं कि यौन उत्पीड़न के बराबर हों।

निचली अदालत के फैसले में साक्ष्य और तर्क का अभाव

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में पर्याप्त तर्क का अभाव था, विशेष रूप से उत्तरजीवी द्वारा “शारीरिक संबंधों” के उपयोग और यौन उत्पीड़न के कृत्य के बीच संबंध स्थापित करने में।

पीठ ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष पर सवाल उठाया कि पीड़िता का आरोपी के साथ स्वैच्छिक जुड़ाव एक हमले की ओर इशारा करता है, इस बात पर जोर दिया कि तर्क में इस तरह की छलांग के लिए स्पष्ट और ठोस सबूत की आवश्यकता होती है।

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, “केवल इस तथ्य से कि उत्तरजीवी 18 वर्ष से कम है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि प्रवेशन यौन हमला हुआ था। वास्तव में, उत्तरजीवी ने ‘शारीरिक संबंध’ वाक्यांश का इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि उक्त वाक्यांश का उपयोग करके उसका क्या मतलब था।”

अभियुक्त को संदेह का लाभ

पीठ ने यह भी दोहराया कि जब आरोपों पर संदेह हो तो इसका लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के फैसले में स्पष्ट साक्ष्य और तर्क की कमी को देखते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे आरोपों से बरी कर दिया।

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