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राहुल को ‘सुप्रीम राहत’, आय से अधिक संपत्ति केस में इलाहाबाद HC की सुनवाई पर अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनाया अहम आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई अगली तारीख तक टली, CBI-ED को जांच रिपोर्ट किसी प्राधिकरण के सामने पेश न करने का निर्देश

नई दिल्ली, 17 अगस्त 2026:

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में फिलहाल राहत दे दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में 20 अगस्त को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी।

CBI-ED को रिपोर्ट देने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही जांच से जुड़ी कोई रिपोर्ट फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट या किसी दूसरे प्राधिकरण के सामने पेश न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की पिछली प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।

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प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। इसी आधार पर कोर्ट ने हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई को अपनी अगली सुनवाई तक टालने का निर्देश दिया।

BJP कार्यकर्ता की शिकायत से शुरू हुआ मामला

राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का यह मामला कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी की संपत्ति उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक है।

हाई कोर्ट ने जांच के दिए थे निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई में मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने CBI और ED को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की छूट दी थी। दोनों एजेंसियों से जांच में हुई प्रोग्रेस की जानकारी अदालत को देने को भी कहा गया था।
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राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को बदनाम करने के इरादे से कई याचिकाएं दाखिल की हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी।

अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर रहेगी नजर

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। CBI और ED भी जांच से जुड़ी रिपोर्ट किसी प्राधिकरण के सामने पेश नहीं कर सकेंगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगला आदेश नहीं देता।

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Anand Sharma

आनंद शर्मा 30 वर्ष से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ‘राष्ट्रीय सहारा’ व ‘हिंदुस्तान’ दैनिक समाचार पत्र में फील्ड रिपोर्टिंग के साथ सम्पादन का काम भी चलता रहा। जिला स्तर पर संवाददाता और ब्यूरो प्रमुख के रूप में लंबे समय तक सक्रिय रहे। इस दौरान विख्यात… More »

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